UP Pension Yojana : राज्य के वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग को दी जाती है पेंशन, ऐसे करें आवेदन

UP Pension Yojana राज्य के वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग को दी जाती है पेंशन, ऐसे करें आवेदन : उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग लोगों की आर्थिक परेशानियों को देखते हुए सरकार ने SSPY नाम से एक पेंशन पोर्टल की शुरुआत की, जिसको .यूपी पेंशन योजना ( Uttar Padesh Pension Yojana ) का नाम दिया गया है,  जिसके तहत राज्य के लाभार्थी मासिक पेंशन ( Monthly Pension ) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल ( SSPY Portal  ) पर 3 तरह की पेंशन से जुडी सेवाएं दी जाती हैं। आज हम अपने इस आर्टिकल के जरिए इस योजना का लाभ कैसे मिल सकता है बताने जा रहे हैं। साथ ही इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी देने जा रहे हैं।

UP Pension Yojana

UP Pension Yojana राज्य के वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग को दी जाती है पेंशन
राज्य के वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग को दी जाती है पेंशन

इस पोर्टल के जरिए राज्यों में कुछ खास वर्गों के लोगों को पेंशन दी जाती है। खास बात ये है कि पेंशन राशि राज्यों के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधवा, 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गो और विकलांग नागरिको को पहले 500 रूपए पेंशन दी जाती थी, जिसमें बदलाव करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( Chief Minister Yogi Adityanath ) ने बढाकर 1,000 रूपए कर दी है। इसके अलावा कुष्ठ रोगों से पीड़ित लोगों को भी 3,000 रूपए हर महीने पेंशन ( Pension Yojana ) दी जाएंगी। ऐसे में राज्य के जो भी वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं सरकार की इस पोस्ट ले जरिए ले सकते हैं।

सीधे बैंक आकाउंट आता है पैसे

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए कई योजनाओं की शुरूआत की है, जिसका लाभ लाखों नागरिकों को आसानी से मिल पा रहा है। सरकार ने राज्य के ऐसे ही वृद्ध, विधवा और दिव्यांगो के लिए पेंशन योजना ( Pension Scheme ) की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने के फिक्स राशि पेंशन के तौर पर दी जाती है, जो सीधा उनके बैंक अकाउंट ( Beneficiary Bank Account ) में भेजी जाती है, जिससे उनकी आर्थिक परेशानियों का हल निकलता है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवनयापन करने वाले 60 साल से ज्यादा उम्र के वृद्ध, 40% से ज्यादा शारीरिक या मानसिक दिव्यांग और पति की मृत्यु के बाद विधवा महिला के लिए पेंशन से जुडी ऑनलाइन सेवाएं दी जाती हैं, जो सराकर की SSPY UP Portal पर दी गई है।

यूपी पेंशन योजना के लिए पात्रता

1. एक आवेदक जो उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक जो गरीबी रेखा से नीचे के समूह का है।
3. आवेदक के पास BPL का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।
4. आवेदक समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होना चाहिए।
5. साथ ही, आवेदक समाज के पिछड़े वर्ग से हो सकता है।

यूपी पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

1. जन्म / आयु प्रमाण पत्र ( Age Certificate )
2. वोटर आईडी ( Voter Id Card )
3. आधार कार्ड ( Aadhar Card )
4. राशन कार्ड ( Ration Card )
5. बैंक पासबुक ( Bank Passbook )
6. सक्षम अधिकारी से आय प्रमाण पत्र ( Income Certificate From Competent Authority )
7. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र ( Husband’s Death Certificate )
8. विकलांगता प्रमाण पत्र ( Disability Certificate )

वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए के लिए आवेदन

1. सबसे पहले आवेदक को ऑफिशियल वेबसाइट (https://sspy-up.gov.in/ ) पर जाएं।
2. वेबसाइट के होम पेज पर आपको Old Age Pension के ऑप्शन पर क्लिक करें।
3. इसके बाद अगला पेज पर पर आपको Apply Online के लिंग पर क्लिक करना होगा।
4. लिंक पर क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आपका Registration Form खुल जाएगा।
5. रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आपका नाम, बैंक, इनकम की जानकारी भरनी होगी।
6. फिर अपने सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों को भी अपलोड कर दें।
7. इसके बाद आपको डिक्लेरेशन पर सही का निशान लगाना होगा। आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। ऐसे आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।

विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन

1. सबसे पहले आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट (https://sspy-up.gov.in/ ) पर जाना होगा।
2. वेबसाइट के होम पेज पर आपको Widow Pension का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
3. ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आपको ऑनलाइन आवेदन करे का लिंक दिखाई देगा।
4. इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने Registration Form खुल जाएगा।
5. रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आपका नाम, बैंक, इनकम की जानकारी भरनी होगी।
6. फिर अपने जरूरी दस्तावेजोंको अपलोड करना होगा।
7. इसके बाद आपको डिक्लेरेशन पर सही का निशान लगाना होगा। आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। ऐसे आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।

विकलांग पेंशन योजना के लिए

1. सबसे पहले आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट (https://sspy-up.gov.in/ ) पर जाना होगा।
2. वेबसाइट के होम पेज पर आपको Disabled Pension का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
3. ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आपको ऑनलाइन आवेदन करे का लिंक दिखाई देगा।
4. इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने Registration Form खुल जाएगा।
5. रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आपका नाम, बैंक, इनकम की जानकारी भरनी होगी।
6. फिर अपने जरूरी दस्तावेजोंको अपलोड करना होगा।
7. इसके बाद आपको डिक्लेरेशन पर सही का निशान लगाना होगा। आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। ऐसे आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।

PM Gramin Awas Yojana : योजना ने जारी की लाभार्थियों की नई लिस्ट, घर बैठे ऑनलाइन ऐसे चेक करें अपना नाम