UP Vidhwa Pension Yojana : यूपी सरकार ने दोगुनी की विधवा पेंशन, जानें कितना मिलेगा फायदा

UP Vidhwa Pension Yojana : यूपी सरकार ने दोगुनी की विधवा पेंशन, जानें कितना मिलेगा फायदा : उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना यूपी में विधवा महिलाओं की मदद के लिए शुरू की गई है। यह विधवा पेंशन योजना (  UP Vidhwa Pension Yojana ) देश में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। विधवा पेंशन योजना से सरकार उन महिलाओं को हर माह पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है। इसके लिए आयु सीमा 18 साल से 60 साल निर्धारित की गयी है।

UP Vidhwa Pension Yojana : यूपी सरकार ने दोगुनी की विधवा पेंशन, जानें कितना मिलेगा फायदा

UP Vidhwa Pension Yojana
Vidhwa Pension Yojana

महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) सरकार ने विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की थी. लेकिन जानकारी के अभाव में आज भी लाखों पात्र महिलाएं स्कीम का लाभ नहीं ले पाती हैं. आपको बता दें कि ऐसी महिलाओं को सरकार की ओर से 2250 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक मदद दी जाती है. हालाकि देश के कई राज्यों में ये धनराशि अलग-अलग है. आपको बता दें कि मोटे तौर पर लगभग 27000 रुपए सालाना सरकार यूपी विधवा पेंशन ( UP Vidhwa Pension Yojana ) के तहत लाभार्थी महिलाओं के खाते में क्रेडिट करती है.

ये है पात्रता

दरअसल, उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) सरकार की यूपी विधवा पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ नए नियम बनाएं है. जैसे स्कीम का लाभ वे ही महिलाएं उठा सकती हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हैं. साथ ही ऐसी महिलाएं जो केन्द्र या स्टेट सरकार की किसी अन्य यूपी विधवा पेंशन स्कीम ( UP Vidhwa Pension Yojana ) का लाभ ले रही हैं तो उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा. आवेदक महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होना जरूरी है. कई राज्यों में विधवा पेंशन योजना के तहत कई अन्य सुविधाएं भी महिलाओं को दी जाएंगी.

दरअसल, अलग-अलग राज्यों में विधवा पेंशन स्कीम ( Vidhwa Pension Yojana ) योजना के तहत मिलने वाली धनराशि में अंतर है. जैसे दिल्ली सराकर अपने राज्य की गरीब विधवाओं को 2250 रुपए प्रतिमाह देती हैं. जबकि महाराष्ट्र में ये धनराशि सिर्फ 900 रुपए प्रतिमाह है. वहीं राजस्थान में 750, यूपी में 1000, गुजरात में 1250 है. स्कीम का लाभ लेने के लिए महिला की आय किसी तरह से 2 लाख सालाना से ऊपर नहीं होनी चाहिए. अन्यथा ऐसे आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा. आवेदन करने के लिए संबंधिक आवेदक के पास आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र आदि डॅाक्यूमेंट्स की जरुरत होती है.

UP Vidhwa Pension List 2023

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा अब यूपी विधवा पेंशन स्कीम ( UP Vidhwa Pension Yojana ) को ऑनलाइन प्रकाशित किया जाता है। ताकि लाभार्थी विधवा महिलाएं आसानी से घर बैठे ही इस लिस्ट में अपना नाम देख सकें और पेंशन राशि की प्राप्ति कर सकें। उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) सरकार द्वारा अपने यहां की निराश्रित विधवा महिलाओं को सहारा देने के लिए उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना को शुरू किया गया है। जिससे पति की मृत्यु हो जाने के बाद पेंशन राशि प्रदान करके उनकी थोड़ी सी आर्थिक मदद की जा सके।

किसको मिलेगा फायदा

इस स्कीम का फायदा सिर्फ वही महिलाएं ले सकती हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आती हैं. इसके अलावा अगर आवेदन महिला सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना का फायदा ले रही है तो वह इसका लाभ नहीं ले सकती है. आवेदक महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए.

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2023 आवेदन हेतु निर्धारित मानक / योग्यता

  1. आवेदक विधवा महिला उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  2. आवेदिका की आयु 18 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  3. आय विवरण: आवेदिका एंव उसके परिवार की वार्षिक आय सीमा समस्त स्रोतों से 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए| अन्यथा आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
  4. आवेदिका राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन का लाभ ने ले रही हो| आप केवल एक ही योजना / पेंशन का लाभ पा सकते है।

विधवा पेंशन स्कीम में हर महीने मिलेगा पैसा

हम आज आपको उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) सरकार की विधवा पेंशन स्कीम  के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें सरकार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की मदद करती है जिसके तहत वह अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकती हैं. यूपी विधवा पेंशन स्कीम ( UP Vidhwa Pension Yojana ) के तहत महिलाओं को हर महीने पेंशन की अमाउंट दी जाती है

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