Solar Pump Yojana : किसानों को सोलर पंप पर मिलेगी 100 प्रतिशत तक सब्सिडी

Solar Pump Yojana : किसानों को सोलर पंप पर मिलेगी 100 प्रतिशत तक सब्सिडी : किसानों ( Farmer ) के बिजली बिलों को कम करने और 24 घंटे सिंचाई की सुविधा के लिए उपलब्ध स्रोतों से सौर अनुदान की योजना जा रही है। इसमें प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को अनुदान या सब्सिडी ( Subsidy ) का लाभ प्रदान किया जाता है। अलग-अलग राज्य सरकार सोलर पंपों ( Solar Pumps ) की स्थापना के लिए यहां निर्धारित किए गए प्राथमिकताएं और प्राथमिकताओं के अनुसार सब्सिडी का लाभ किसानों को प्रदान करता है।

Solar Pump Yojana : किसानों को सोलर पंप पर मिलेगी 100 प्रतिशत तक सब्सिडी

Solar Pump Yojana
PM Solar Pump Yojana

राजस्थान सरकार की ओर से किसानों ( Farmer ) को खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए 100 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। राज्य के परिवार वाले इस योजना के तहत आवेदन करके सोलर पंप ( Solar Pumps ) के लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी ( Subsidy ) का लाभ उठा सकते हैं। किसान भाइयों को राजस्थान सरकार की सोलर पंप योजना ( Solar Pump Yojana ) में कितनी सब्सिडी दी जा रही है, सौर ऊर्जा ( Solar Energy ) आवेदन के लिए दस्तावेजों की जरूरत होगी, इन सभी बातों की जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं ।

किन किसानों को सोलर पंप पर 100 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है

किसानों के लिए सोलर पंपों के प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ओर से सोलर पंपों ( Solar Pumps ) की स्थापना के लिए किसानों को विशेष अनुदान दिया जा रहा है। ये विशेष अनुदान जाति और जनजाति वर्ग के किसानों ( Farmer ) को दिया जाएगा।सौर ऊर्जा ( Solar Energy )  मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान के कृषि आयुक्त कानाराम ने बताया कि किसानों को सौर ऊर्जा ( Solar Energy ) संयंत्रों की स्थापना करने पर एक इकाई की लागत का 60 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।

राज्य द्वारा क्षेत्र के क्षेत्र व अधिकार जनजाति वर्गों के किसानों ( Farmer ) को 45 हजार रुपये का अतिरिक्त अनुदान तथा जनजातीय रोजगार रोजगार क्षेत्रों में मजदूरों को 3 व 5 एचपी क्षमता के सौर स्टेशनों संयंत्रों पर शत-प्रतिशत अनुदान यानी 100 प्रतिशत तक अनुदान दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है।

सोलर पंप सब्सिडी योजना के लिए क्या पात्रता और शर्ते हैं

  1. जिन किसानों ( Farmer ) द्वारा कृषि एवं उत्पादक संबद्धता में निवेश के लिए, मिनी स्प्रेंकलर, माइक्रो स्प्रेंकलर या स्प्रेंकलर संयंत्र काम में लिया जा रहा हो उन्हें योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  2. सोलर पंप योजना ( Solar Pump Yojana ) के तहत उच्च उद्यानिकी तकनीक जैसे शेडनेट हाउस और लो-टनल्स तकनीक का इस्तेमाला करने वाले किसान भी अनुदान के लिए पात्र होंगे।
  3. पात्रों को 3 एच.पी., 5 एच.पी. और 7.5 एच.पी. के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए अनुदान दिया जाएगा।

3 एचपी सोलर स्टेशनों पर सब्सिडी के लिए किसान कौन से आवेदन कर सकते हैं

  • 3 एच.पी. सौर पंप ( Solar Pumps ) प्लांट के लिए राज्य के ही किसान आवेदन कर सकते हैं सौर ऊर्जा ( Solar Energy )
  • जिनके पास में कम से कम 0.4 हेक्टेयर भूमि हो सकती है। इसके अलावा किसानों के पास एक हजार घन मीटर क्षमता का जल संचयन ढांचा या 400 घन मीटर क्षमता की डिग्गी या 600 घन मीटर क्षमता का खेत पौंड या 100
  • घन मीटर की क्षमता का जल हौज या अधिकतम 100 मीटर का सकल जल स्रोत गहराई जरूरी है।

5 एच पी सोलर पंपों के लिए कौन से किसान आवेदन कर सकते हैं

5 हाइड्रो सोलर पंपों ( Solar Pumps ) के लिए राज्य के वे ही किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके पास कम से कम 0.75 हेक्टेयर जमीन होना जरूरी है। सौर ऊर्जा ( Solar Energy ) इसके साथ ही उनके पास 2000 घन मीटर क्षमता का जल संचयन ढांचा या डिग्गी या खेत पौंड या अधिकतम 100 मीटर गहराई का भूमिगत स्रोत होना चाहिए।

7.5 एच.पी. सोलर पंपों के लिए किसान कौन आवेदन कर सकते हैं

7.5 एच.पी. के सौर पंप ( Solar Pumps ) संयंत्रों के लिए किसानों के पास में कम से कम 1.0 हेक्टेयर भूमि होना जरूरी है। इसके साथ ही उसके पास 7500 घन मीटर की क्षमता की जल संचयन ढाँचे या डिग्गी या अधिकतम 100 मीटर की गहराई तक जल स्रोत भरना आवश्यक है।

सोलर पंप अनुदान के लिए कैसे करना होगा आवेदन

राजस्थान के किसान इस सोलर पंप योजना ( Solar Pump Yojana ) का लाभ लेने के लिए कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट राज किसान पोर्टल https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर राज्य ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सौर ऊर्जा ( Solar Energy ) और आवेदन के संबंध में अधिक जानकारी करने के लिए किसान भाई अपनी जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसान ( Farmer ) कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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