Gram Parivahan Yojana : इस योजना से खरीद पाएंगे खुद का वाहन, ऐसे करें आवेदन

Gram Parivahan Yojana इस योजना से खरीद पाएंगे खुद का वाहन, ऐसे करें आवेदन : देश में काफी लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद को वाहन नहीं हैं, जिसके पीछे की वजह है आर्थिक तंगी। बिना वाहन के इन सभी लोगों को अपने-अपने काम करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( Chief Minister Nitish Kumar ) ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ( Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana ) की शुरूआत की। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के लोगों को अपना खुद का वाहन खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी देती है।

Gram Parivahan Yojana

Gram Parivahan Yojana इस योजना से खरीद पाएंगे खुद का वाहन
इस योजना से खरीद पाएंगे खुद का वाहन

ग्राम परिवहन योजना ( Gram Parivahan Scheme ) के तहत लाभार्थी 3 से 10 पहियों तक का वाहन खरीद सकता है। साथ ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बेरोजगारी की दरों में भी गिरावट लाना। जैसा की आप सभी जानते हैं कि काफी सारे लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन फिर भी काम करने की इच्छा रखते हैं। इस योजना के जरिए वो लोग अपने वाहन में बस, ट्रक, कार आदि खरीद पाएंगे और अपने रोजगार का साधन बना पाएंगे।

इस योजना को बिहार सरकार परिवहन निगम ( Bihar Government Transport Corporation ) द्वारा चलाया जा रहा है। साथ ही योजना के तहत आवेदन करने के लिए न्यूनतम 21 साल का होना जरूरी है। अगर आप भी मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ( Gram Parivahan Yojana ) के तहत लाभ लेना चाहते हैं तो आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, जो आपके बेहद काम आएगी और आप योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन भी कर पाएंगे।

ग्राम परिवहन योजना का उद्देश्य

गांव में रहने वाले लोगों को अपना व्यापार या आर्थिक परेशानियों का हल निकालने के लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ( Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana ) की शुरूआत की थी। ऐसे में वो लोग अपने काम को करने के लिए वाहन ले सकते हैं, जिससे वो अपने परविरा को भरण-पोषण कर सकते हैं। जैसा की आप सभी जानते हैं कि आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण बहुत से लोग वाहन नहीं खरीद पाते, जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।इस योजना के जरिये ग्रामीण लोगों को 3 या 4 पहिया वाहन खरीदने के लिए सरकार की ओर से 50 % की सब्सिडी आर्थिक मदद के तौर पर दी जाती है।

इस बिहार Bihar मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ( Gram Parivahan Yojana ) के जरिये ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर देने का काम करते हैं। योजना के तहत बेरोजगार अनुसूचित जाति ( SC ), अनुसूचित जनजाति ( ST ) और पिछड़े वर्ग ( EBC ) के लोग रजरिस्ट्रेशन करके और आवेदन फॉर्म जमा कर सब्सिडी दरों पर वाहन खरीद सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना में बिहार राज्य के लगभग 8,405 ग्राम पंचायतों को शामिल कर उन्हें मदद देने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार द्वारा हर ग्राम पंचायतों से 5 यानि कुल 42,025 ऐसे युवाओं को लाभ दिया जा रहा है।

Gram Privahan Yojana के लिए दस्तावेज

1. आवेदक बिहार राज्य का ग्रामीण निवासी होना चाहिए।
2. आधार कार्ड ( Aadhar Card )
3. निवास प्रमाण पत्र ( Address Proof )
4. जाति प्रमाण पत्र ( Caste Certificate )
5. आय प्रमाण पत्र ( Income Certificate )
6. आयु प्रमाण पत्र ( Age Certificate )
7. शेक्षित योग्यता का प्रमाण पत्र ( Educational Qualification Certificate )
8. मोबाइल नंबर ( Mobile No. )
9. ड्राइविंग लाइसेंस ( Driving License )
10. पासपोर्ट साइज फोटो ( Passport Size Photo )

ग्राम परिवहन योजना के लिए आवेदन

बिहार राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी लोग राज्य सरकार की मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ( Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana ) के तहत वाहन खरीदने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले-

1. Bihar Government Transport Corporation की ऑफिशियल वेबसाइट ( transport.bih.nic.in ) पर जाना होगा।
2. वेबसाइट के होम पेज पर आपको आपको Transport Department पर क्लिक करना होगा।
3. इसके बाद आपको Gram Parivahan Yojana के लिंक पर क्लिक करना होगा।
4. इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां आपको For Apply Online Seventh Phase पर क्लिक करना होगा।
5. अब आपके सामने एक और नया पेज खुल जाएगा, जहां आपको सभी जरूरी जानकारी भरनी होगी।
6. जैसे- फोन नंबर, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, ड्राइविंग लाइसेंस।
7. अब आपको Submit पर क्लिक करना होगा। ऐसे आप अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर पाएंगे।

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