APY Premature Exit : किन स्थितियों में बंद हो जाता है खाता, क्‍या Premature Exit का है कोई विकल्‍प

APY Premature Exit : वृद्धावस्था में नियमित आय सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2015 में अटल पेंशन योजना ( APY Pension Scheme ) शुरू की गई थी। इस योजना के तहत व्यक्ति को 60 साल तक योगदान करना होता है ! 60 साल के बाद उन्हें 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक मासिक पेंशन दी जाती है। पेंशन की रकम व्यक्ति के कुल योगदान के आधार पर तय की जाती है। पहले कोई भी व्यक्ति अटल पेंशन योजना ( Atal Pension Yojana ) में योगदान देकर बुढ़ापे में अपनी पेंशन सुनिश्चित कर सकता था, लेकिन 1 अक्टूबर 2022 से इस योजना के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब करदाता इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। यह योजना केवल गैर-करदाताओं के लिए है।

APY Premature Exit

APY Premature Exit
APY Premature Exit

लेकिन मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जिसने इस अटल पेंशन योजना ( APY Pension Scheme ) में पंजीकरण कराया है, लेकिन इसे जारी नहीं रखना चाहता है, तो क्या उसके लिए समयपूर्व निकास का कोई विकल्प उपलब्ध है? इसके अलावा किन परिस्थितियों में यह अटल पेंशन योजना ( Atal Pension Yojana ) खाता बंद हो जाता है? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के मन में आते हैं, लेकिन उनका जवाब उन्हें आसानी से नहीं मिलता। आइए हम आपको उनके बारे में बताते हैं।

APY Pension Scheme Latest Update

अगर आप अटल पेंशन खाते ( Atal Pension Yojana ) को 60 साल तक जारी रखने में सक्षम नहीं हैं और इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आप कभी भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन समय से पहले बाहर निकलने की स्थिति में आपको केवल आपके खाते में जमा की गई राशि ही मिलेगी। अटल पेंशन योजना ( APY Pension Scheme ) सरकार द्वारा जमा किया गया पैसा आपको नहीं मिलेगा।

किन परिस्थितियों में खाता बंद हो जाता है?

यदि किसी कारणवश आप अपनी कोई किस्त जमा नहीं कर पाते हैं तो आपका अटल पेंशन योजना ( APY Pension Scheme ) खाता तुरंत बंद नहीं किया जाएगा। आप बाद में पेनल्टी देकर किस्त जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप 6 महीने तक कोई रकम जमा नहीं करते हैं तो आपका अटल पेंशन योजना ( Atal Pension Yojana ) खाता सील कर दिया जाता है। यदि आप एक साल तक राशि जमा नहीं करते हैं, तो आपका खाता निष्क्रिय कर दिया जाता है और यदि आप दो साल तक अंशदान जमा नहीं करते हैं, तो आपका खाता सरकार द्वारा बंद कर दिया जाता है।

किन लोगों को नहीं मिलता Atal Pension Yojana का लाभ?

1 अक्टूबर से इस अटल पेंशन योजना ( APY Pension Scheme ) के नियम बदल दिए गए हैं। जो लोग आयकर के दायरे में आते हैं वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसके अलावा, यदि आप कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952, कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1948, नाविक भविष्य निधि अधिनियम 1966, असम चाय बागान भविष्य निधि और पेंशन निधि योजना अधिनियम 1955, जम्मू में रुचि रखते हैं। और कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1961, यदि आप किसी अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य हैं, तो आप अटल पेंशन योजना ( Atal Pension Yojana ) का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के पास भारतीय नागरिकता नहीं है वे भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

APY Premature Exit

यदि अटल पेंशन योजना ( APY Pension Scheme ) खाताधारक की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है, तो इस स्थिति में उसकी जमा राशि उसके नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाती है। लेकिन अगर खाताधारक का जीवनसाथी जीवित है तो उसे योजना जारी रखने की अनुमति है। ऐसे में यह जीवनसाथी पर निर्भर करता है कि वे इस योजना को आगे जारी रखना चाहते हैं या नहीं। पति/पत्नी चाहें तो अटल पेंशन योजना ( Atal Pension Yojana ) का खाता बंद करके जमा पैसा निकाल भी सकते हैं और चाहें तो खाताधारक के 60 साल की उम्र तक निवेश जारी रख सकते हैं और 60 के बाद खुद भी जीवन भर पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।

60 के बाद मृत्यु पर किसे मिलती है पेंशन?

यदि 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन लाभ ले रहे खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में उसके जीवनसाथी को जीवन भर पेंशन का लाभ दिया जाता है। अटल पेंशन योजना ( Atal Pension Yojana ) शुरू होते ही दूसरा जीवनसाथी डिफॉल्ट नॉमिनी के रूप में अधिकृत हो जाता है। उसे उतनी ही पेंशन दी जाती है जितनी अटल पेंशन योजना ( APY Pension Scheme ) खाताधारक को दी जाती रही है।

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