Tax Due Dates in August टैक्सपेयर्स के लिए अगस्त में आ रही हैं जरूरी डेडलाइन, न करें मिस : सैलरीड टैक्सपेयर्स ( Salaried Taxpayers ), बिजनेस ओनर्स ( Business Owners ), प्रोफेशनल्स ( Professionals ) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन ( Income Tax Return Deadline ) 31 जुलाई के साथ ही निकल चुकी है। अब ऑडिट के तहत आने वाली कंपनियों और बिलेटेड/रिवाइज्ड आईटीआर ( Companies and Belated/Revised ITR ) भरने वालों के लिए अक्टूबर और दिसंबर में डेडलाइन आने वाली है, लेकिन टैक्स को लेकर अगस्त महीने में भी कुछ अहम तारीखें हैं जो टैक्स भरने वालों के लिए जरूरी हैं।
Tax Due Dates in August
अगस्त महीना टैक्सपेयर्स के लिए एक महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि इस महीने में कई टैक्स जरूरी डेडलाइन ( Tax Deadline ) आती हैं। ये डेडलाइन टैक्सपेयर्स के लिए बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि इसमें न रहने पर उन्हें अलग-अलग परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पहली और सबसे जरूरी डेडलाइन है आयकर रिटर्न भरने ( Income Tax Return ) की। अगस्त के आखिर तक सभी टैक्सपेयर्स को अपने आयकर रिटर्न भर देना होता है। ये रिटर्न भरने की प्रक्रिया साधारणतया अप्रयोज्य हो सकती है, इसलिए ये बेहतर होता है कि आप समय से पहले ही इस प्रक्रिया को पूरा कर लें।
किसी तारीख को क्या होना है | Income Tax Return Due Dates
1. जुलाई, 2023 के लिए टैक्स डिडक्शन एट सोर्स ( Tax Deduction At Source ) या फिर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स ( Tax Collected At Source ) के लिए डिपॉजिट करने की आखिरी तारीख 7 अगस्त है।
2. जून, 2023 के लिए सेक्शन 194-IA, 194M और 194S के तहत काटे गए टैक्स के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट ( TDS Certificate ) जारी करने की आखिरी तारीख 14 अगस्त है।
3. जुलाई के लिए चालान के बिना किसी सरकारी ऑफिस में टीडीएस/टीसीएस काटा ( TDS/TCS deduction ) गया है तो वहां Form24G जमा करने की आखिरी तारीख है 15 अगस्त।
4. 194-IA, 194M 194-IB और 194S सेक्शन के तहत जुलाई में काटे गए टैक्स के लिए चालान-कम-स्टेटमेंट जारी करने की ड्यू डेट 30 अगस्त है।
5. ऐसे टैक्सपेयर्स जो 31 अक्टूबर, 2023 तक रिटर्न डाल सकते हैं, उन्हें सेक्शन 11(1) के तहत पिछले साल की इनकम को अगले साल या भविष्य में अप्लाई करने की सुविधा उपलब्ध है, जिसके लिए फॉर्म 9A के तहत एप्लिकेशन डालने की आखिरी तारीख 31 अगस्त तक है। इसी तरह, सेक्शन 10(21) और सेक्शन 11(1) के तहत फॉर्म 10 भरने की अंतिम तिथि भी यही है।
इन बातों पर जरूर दें ध्यान | Tax Due Dates in August
दूसरी जरूरी डेडलाइन आयकर कटौती का भुगतान ( Payment of Income Tax Deduction ) करने की है। अगस्त में आपको आयकर विभाग ( Income Tax Department ) को आपकी कटौती का भुगतान करना होता है। ये एक अहम प्रक्रिया है जिसमें आपको ध्यान देना चाहिए और समय पर भुगतान करना चाहिए, जिससे किसी भी विभागीय संघर्ष से बचा जा सके। तीसरी जरूरी डेडलाइन है आयकर बचत खातों में निवेश करने की। ज्यादातर लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा आयकर बचत खातों में निवेश ( Investment in Income Tax Savings Accounts ) करके बचाते हैं। ये बचत उनके भविष्य के लिए एक सुरक्षित ऑप्शन देता है।
इन जरूरी डेडलाइ का रखना होता है ध्यान
Tax Due Dates in August : अगस्त में निवेश करने के लिए आखिरी तारीख तक बचा हुआ पैसा निवेश कर देना चाहिए। चौथी और अंतिम जरूरी डेडलाइन है वेतन परिचय पत्र ( Form-16 ) जमा करने की। अगर आप किसी संगठन या कंपनी में नौकरी करते हैं, तो आपको अपने सैलरी परिचय पत्र ( Salary Identity Card ) को अगस्त तक जमा करना होगा। ये आपकी कटौती के लिए एक जरूरी दस्तावेज होता है, जो आयकर रिटर्न भरने ( ITR ) के लिए जरूरी होता है। इन सभी जरूरी डेडलाइन का पालन करना टैक्सपेयर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। टैक्स के नियम और विनियमों का पालन करना एक नागरिक के दायित्वों में से एक है।
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