Insurance Company Complaint बीमा कंपनी से हो गए परेशान कोई सुनने वाला नहीं, तो यहां करें अपनी शिकायत : हाल के समय में इंश्योरेंस की जरूरत ज्यातार लोगों को महसूस होती है। खासकर आर्थिक संकट और आपात स्थिति में इंश्योरेंस एक मजबूत संरचना प्रदान करके सहायता करता है। इसलिए, आजकल हर कोई अपनी जरूरतों के अनुसार Term Insurance, Life Insurance, Health Insurance, Motor Insurance और बाकी दूसरी पॉलिसियों को खरीद रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद लोग बीमा पॉलिसी लेने के प्रयास में धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। कई बार बीमा कंपनी या उसके कर्मचारी के व्यवहार में गड़बड़ी हो सकती है।
Policyholder Make Complaint Against Insurance Company
अपने बीमा पॉलिसी खरीदने से पहले, आपको बीमा कंपनी की पृष्ठभूमि और पूर्व-ग्राहकों की समीक्षा करके कई ऑप्शन्स का अध्ययन करना चाहिए। इसके लिए बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ( Insurance Regulatory and Development Authority ) की वेबसाइट और बाकी वेरिफाइड स्रोतों का सहारा लेना फायदेमंद साबित होता है, लेकिन अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं और बीमा कंपनी के खिलाया या किसी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते ऐसा कैसे करें तो आज अपने इस पोस्ट में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं।
ऐसे मामले में उठाने चाहिए ये कदम
1. शिकायत करें – अगर आपको बीमा कंपनी ( Insurance Company ) या उसके कर्मचारी के व्यवहार से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप बीमा कंपनी के ग्राहक सेवा विभाग ( Customer Service Department Of Insurance Company ) में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप उन्हें इस मामले में समस्या का समाधान करने का अवसर देंगे।
2. उपरोक्त समस्या समाधान – अगर आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता है या आपको उसके साथ संतुष्ट नहीं होंते हैं, तो आप बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ( Insurance Regulatory and Development Authority ) जैसे नियामक संगठन को अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये नियामक संगठन बीमा कंपनियों के लिए नियामक अधिकार रखते हैं।
3. ऑम्बुड्समन से संपर्क करें- अगर आपकी शिकायत का समाधान न नियामक संगठन के माध्यम से होता है, तो आप ऑम्बुड्समन ( Insurance Ombudsman ) के पास जा सकते हैं। ऑम्बुड्समन निष्पक्षता से मामले का पुनर्विचार करते हैं और विवाद के निस्तारण का प्रयास करते हैं।
शिकायत निवारण अधिकारी से मिलें
सबसे पहले ये बात जान लें कि हर एक बीमा कंपनी ( Insurance Company ) में एक शिकायत निवारण अधिकारी होता है। पहले आपको मामले की शिकायत उस अधिकारी के साथ करनी चाहिए, जिससे कंपनी की ओर से शिकायत का इनकार न किया जा सके। आप बीमा कंपनी की निकटतम शाखा में जाकर शिकायत कर सकते हैं या फिर ईमेल ( Insurance Company E-Mail ID ) के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं। ज्यादातर मामलों में, शिकायत का निवारण कंपनी के स्तर पर ही हो जाता है, लेकिन अगर फिर भी सुनवाई न हो, तो आपके पास दूसरे ऑप्शन भी होते हैं।
IRDAI तक पहुंचाएं मामला
बीमा कंपनी से शिकायत ( Insurance Company Complaint ) करने के बाद 15 दिनों के भीतर समस्या का समाधान होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है या आप उनके समाधान से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आप आप बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ( IRDAI ) के ऑनलाइन पोर्टल पर IGMS का इस्तेमाल करके या [email protected] पर मेल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, इसके टोल फ्री नंबर ( IRDAI Toll Free Number ) 155255 और 1800 4254 732 पर भी कॉल करके शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
समाधान न मिले तो यहां जाएं
इतना सब करने के बाद भी अगर आपकी समस्या का समाधान इरडा ( IRDAI ) में भी नहीं हो पाता है या आप समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके पास बीमा लोकपाल ( Insurance Ombudsman ) से भी शिकायत करने का अधिकार है। देश में अलग-अलग स्थानों पर कुल 17 बीमा लोकपाल हैं। आप जिस जगह रह रहे हैं। वहां के बीमा लोकपाल से बीमा कंपनी की शिकायत कर सकते हैं।
Complaint Against Insurance Company : कार्यालय में जाकर शिकायत करने पर आपको फॉर्म P-II और फॉर्म P-III ( Form P-II and Form P-III ) भरना होगा। बीमा लोकपाल कहां बैठता है। इसकी जानकारी आपकी बीमा कंपनी की शाखा से या फिर वेबसाइट से ले सकते हैं। इसके अलावा आप मेल के जरिए शिकायत कर सकते हैं। ईमेल के बाद आपको शिकायत की हार्ड कॉपी भी संबंधित दस्तावेजों के साथ कार्यालय में भेजनी होगी।
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