PFO Withdrawal New Rule : बिना पैन कार्ड के ईपीएफ निकासी पर अब इतना लगेगा टैक्स, जानें क्या है नया नियम : ईपीएफओ अकाउंट (EPFO) में जमा होता है. इन पैसों को आप रिटायरमेंट के बाद या नौकरी के दौरान जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation) अपने सभी खाताधारकों को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (Universal Account Number) देता है. इस नंबर के जरिए आप अपने पीएफ अकाउंट ( PF Account ) की सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. वहीं अगर आपको खाते से जुड़ा कोई भी काम निपटाना हो तो इस अकाउंट नंबर की आवश्यकता पड़ती है.
PFO Withdrawal New Rule : बिना पैन कार्ड के ईपीएफ निकासी पर अब इतना लगेगा टैक्स, जानें क्या है नया नियम
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023 पेश करते समय बिना पैनधारकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ( Employees Provident Fund ) निकासी पर टैक्स कटौती (टीडीएस) दर में कमी का खुलासा किया है. सरकार ने अब टैक्स योग्य हिस्से पर टीडीएस दर कम करने का फैसला लिया है. गैर-पैन मामलों में ईपीएफ निकासी की दर 30% से 20% कर दी गई है. ईपीएफ निकासी ( EPF Withdrawal ) से काटे गए टैक्स की राशि में यह कमी वेतनभोगी व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रत्याशित है, जिनका पैन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) में अपडेट नहीं किया गया है.
इनकम टैक्स कानून में कहा गया है कि अगर खाता खोलने के पांच साल से पहले पीएफ खाता ( PF Account ) उपयोगकर्ता अपने कर्मचारी भविष्य निधि ( Employees Provident Fund ) से पैसा निकालता है, तो निकासी की पूरी राशि और प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपए से अधिक के किसी भी पीएफ योगदान पर भी टैक्स लगेगा. पूर्व वर्ष से आय पर टैक्स कभी-कभी बाद में घटाया जा सकता है, भले ही वह पूर्व वर्ष में भुगतान किया गया हो. इन करदाताओं के लिए पूर्व वर्ष में इस टीडीएस के लिए क्रेडिट प्राप्त करना आसान बनाने के लिए एक संशोधन प्रस्तावित किया गया था.
रिफंड का दावा करने के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जरूरी
विशेष रूप से, एक कर्मचारी भविष्य निधि ( Employees Provident Fund ) खाताधारक यह सुनिश्चित करने के लिए फॉर्म 15एच या फॉर्म 15जी जमा कर सकता है कि ईपीएफ खाते से निकासी से कोई टीडीएस नहीं काटा जाता है. बता दें कि खाते की स्थापना के पांच साल के भीतर, ईपीएफ निकासी ( EPF Withdrawal ) से टीडीएस काट लिया जाता है.
पैन लिंक न होने पर लगेगा 20% लगेगा टैक्स
यदि पैन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) के साथ फाइल पर है, तो निकासी राशि 50,000 रुपए से अधिक होने पर टीडीएस कटौती का प्रतिशत 10% है. टीडीएस की दर 30% हुआ करती थी, लेकिन अब पैन के अनुपलब्ध होने या पीएफ खाते ( PF Account ) से लिंक नहीं होने पर निकासी के लिए 20% है. यदि आप किसी ईपीएफ खाते से पैसे निकालने का इरादा रखते हैं, जो पैन से जुड़ा नहीं है, तो आपको 1 अप्रैल, 2023 तक इंतजार करना होगा, जब नई आवश्यकताएं नए वित्तीय वर्ष में प्रभावी होंगी.
ईपीएफओ द्वारा अन्य अपडेट ( PFO Withdrawal New Rule )
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) के नोटिस के मुताबिक, अगर किसी पीएफ खाताधारक की किसी भी परिस्थिति में मौत हो जाती है, जैसे कि कोविड-19, तो उसके या उसके परिवार को कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (ईडीएलआई) योजना के हिस्से के रूप में अधिकतम 7 लाख रुपये मिलेंगे। पहले सबसे ज्यादा बैरियर 6 लाख रुपए निर्धारित किया गया था। अब इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। न्यूनतम राशि 2.5 लाख रुपये रखी गई है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) योजना के तहत बीमित व्यक्तियों (आईपी) के परिवारों की सहायता के लिए, श्रम मंत्रालय ने कोविड-19 के परिणामस्वरूप मरने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा सहायता प्रदान की। ईपीएफ निकासी ( EPF Withdrawal ) दो लाभ हैं: कोविड-19 के कारण कर्मचारी के वेतन के नुकसान के लिए मुआवजा, और दिवंगत कर्मचारी के अंतिम संस्कार के लिए व्यय का भुगतान।
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