Income Tax Rules टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत! टैक्स स्लैब में हुआ बड़ा बदलाव, यहां जानें : जब भी बात इनकम टैक्स ( Income Tax ) की या उसको भरने की आती है तो कई लोग ये नहीं समझ पाते कि इसका असल मतलब क्या है? इसको क्यों भरा जाता है? इनकम टैक्स ( Income Tax ) एक डायरेक्ट टैक्स ( Direct Tax ) है, जिसे साल में एक बर भरा जाता है। ये हर इंसान, हर कॉर्पोरेट कंपनी, हर स्थानीय प्राधिकरण या संगठन को कानूनी तौर से सरकार को भरना होता है। अगर वो किसी निश्चित मापदंड पर खरे उतरते हैं। किसी भी इंसान या कंपनी को ये टैक्स ( Tax ) अपनी आय या इनकम पर देना होता है।
Income Tax Rules
अगर उस फाइनेंशियल ईयर ( Financial Year ) में उसकी आय टैक्स के दायरे में आती हैं। वहीं देश के सभी टैक्सपेयर्स ( Taxpayers ) इसको समय से भरते हैं। इसके साथ वो सरकार द्वारा होने वाले बदलावों का भी इंतजार करते हैं, जिसमें सरकार उन्हें टैक्स में छूट ( Tax Rebate ) दे। हाल में सरकार की ओर से इनकम टैक्स भरने वाले टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है, जिसे पाने के बाद वो सभी काफी खुश हैं। दरअसल, बजट 2023 ( Budget 2023 ) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) ने टैक्सपेयर्स की बड़ी परेशानियों को दूर करते हुए और साथ ही उनका बड़ी राहत दी है।
टैक्सपेयर्स को बजट में मिली बड़ी राहत
इस साल के बजट में वित्त मंत्री ने 7 लाख से कम इनकम वाले लोगों को इनकम टैक्स ( Income Tax Slab ) के दायरे से बाहर कर दिया है। जी हां… वित्त मंत्री ने संसद में ऐलान करते हुए कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति नई टैक्स रिजीम ( Tax Regime ) को अपनाता है, तो ऐसी स्थिति में 7 लाख रुपये तक एक रुपये भी टैक्स नहीं देना होगा। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2020 में वित्त मंत्री ने बजट में नई टैक्स रिजीम को पेश किया था। चलिए बताते हैं तबके और अबके टैक्स रिजीम ( Tax Regime ) में क्या फर्क है?
नई टैक्स रिजीम में क्या है?
जानकारी के लिए बता दें नई टैक्स रिजीम ( Tax Regime ) में 7 लाख रुपये तक की आय ( Income ) पर आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। ऐसे में 25,000 रुपये तक सरकार टैक्स रिबेट देती है। नई इनकम टैक्स रिजीम ( New Tax Regime ) के मुताबिक अब 3 लाख रुपये तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही 3 से 6 लाख वाले स्लैब में 5 फीसदी, 6 से 9 लाख रुपये तक के स्लैब पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये तक के स्लैब पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक के स्लैब पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स ( Income Tax ) भरना होगा।
पुरानी टैक्स रिजीम में क्या था?
वहीं अगर पुरानी टैक्स रिजीम ( Old Tax Regime ) के बारे में बात करें तो उसके मुताकिक 5 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, क्योंकि 12,500 रुपये तक टैक्स छूट का फायदा मिलता था। साथ ही पुराने टैक्स रिजीम में अब 3 लाख रुपये की इनकम ( Income ) पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं 3 से 6 लाख वाले स्लैब ( Income Slabs ) में 5 फीसदी, 6 से 9 लाख रुपये तक के स्लैब पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये तक के स्लैब पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक के स्लैब पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स ( Income Tax ) भरना होगा।
दोनों रिजीम में टैक्सपेयर्स कर सकते हैं स्विच
इन सभी बदलावों के बाद नए और पुराने टैक्स रिजीम ( New and Old Tax Regime ) को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या दोनों के बीच यूजर्स स्विच कर सकता है? इसका जवाब है हां… कुछ खास टैक्सपेयर्स ( Taxpayers ) हर साल नए और पुराने टैक्स रिजीम को स्विच कर सकते हैं। ऐसा सैलरी पाने वाले इंसान, किराए से होने वाली कमाई करने वाले इंसान हर बार टैक्स स्लैब ( Income Slabs ) बदल सकते हैं। वहीं बिजनेस ( Business ) के तहत होने वाली इनकम ( Income ) यानी बिजनेसमैन एक बार टैक्स रिजीम स्विच ( Tax Regime Switch ) करने के बाद दोबारा पुराने रिजीम में वापस नहीं लौट सकते हैं।
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