Income Tax Return : इनकम टैक्स भरने की तारीख का हो गया ऐलान, इस बार वक्त से पहले ही शुरू हुई पूरी प्रोसेस

Income Tax Return : इनकम टैक्स भरने की तारीख का हो गया ऐलान, इस बार वक्त से पहले ही शुरू हुई पूरी प्रोसेस : जिनकी भी टैक्सेबल इनकम है उन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) भरना ही होता है. इस बीच इस साल टैक्स भरने की तारीख का जल्दी ऐलान कर दिया गया है. आयकर विभाग ने कहा कि 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म एक अप्रैल से प्रभावी होंगे और इन्हें आगामी आकलन वर्ष की शुरुआत से रिटर्न दाखिल करने की सुविधा को काफी पहले अधिसूचित कर दिया गया है.

Income Tax Return

Income Tax Return
IIancome Tax Return

देश के करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होगी. न्यू असेसमेंट ईयर 2023-24 1 अप्रैल से शुरू होगा. आमतौर पर, आईटीआर दाखिल करने की देय तिथि 31 जुलाई है. उम्मीद की जा रही है कि यही तारीख इस साल टैक्स रिटर्न ( ITR ) फाइल करने की आखिरी तारीख भी होगी.

इससे पहले सरकार ने विभिन्न कारणों से Income Tax Return फाइलिंग की नियत तारीखों को बढ़ाया है. हालांकि, इस साल उम्मीद है कि तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए नए आईटीआर फॉर्म को एक महीने से भी पहले अधिसूचित किया है. नए आईटीआर फॉर्म सीबीडीटी द्वारा 10 फरवरी को अधिसूचित किए गए थे और आयकर वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

इनकम टैक्स

आयकर विभाग ने कहा कि करदाताओं को सुविधा देने और रिटर्न भरने की प्रक्रिया को और सरल करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) फॉर्म में पिछले साल की तुलना में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है. केवल आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधनों के कारण कुछ जरूरी लेकिन कम बदलाव किए गए हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने व्यक्तियों, पेशेवरों और कंपनियों के लिए 2022-23 में हुई आय के लिए 10 फरवरी को आयकर फॉर्म 1-6 अधिसूचित कर दिए थे.

इनकम टैक्स लॉगिन

साथ ही, इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) फॉर्म-7 को धर्मार्थ ट्रस्ट, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, राजनीतिक दलों और विश्वविद्यालयों के लिए 14 फरवरी को अधिसूचित किया गया था. सीबीडीटी ने बयान में कहा, “ये आईटीआर फॉर्म एक अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और आगामी आकलन वर्ष की शुरुआत से रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देने के लिए इन्हें पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है.’’

आईटीआर

बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) फॉर्म आमतौर पर किसी वित्त वर्ष के लिए मार्च के अंत तक या अप्रैल की शुरुआत में अधिसूचित होते हैं. हालांकि इस बार इन्हें पहले ही जारी कर दिया गया है.

हमेशा से पहले जारी किए गए ITR Forms

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन ने कहा कि सीबीडीटी ने असेसमेंट ईयर 2023-24 (2022-23 में हुई आय के लिए) के इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) को बहुत जल्दी नोटिफाई कर दिया है, जिससे टैक्सपेयर्स को अपनी इनकम के रिटर्न तैयार करने में मदद मिलेगी. पिछले साल ऐसे फॉर्म अप्रैल के पहले हफ्ते में जारी

Income Tax Return Form 1

वो भारतीय नागरिक जिनकी सालाना कमाई 50 लाख रुपए तक है, वो फॉर्म 1 को भरते हैं. 50 लाख तक की कमाई में आपकी सैलरी, पेंशन या किसी अन्‍य सोर्स को भी शामिल किया जाता है. 5000 रुपए तक की कृषि आय को भी इसमें शामिल किया जाता है. लेकिन अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्‍टर है, किसी अनलिस्‍टेड कंपनी में निवेश किया हो, कैपिटल गेन्‍स से कमाते हों, एक से ज्‍यादा हाउस या प्रॉपर्टी से इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) करते हों या फिर बिजनेस से कमाई करते हैं, तो ये फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं.

कॉमन ITR फॉर्म के लिए ये जानकारी आई

इस बार ये उम्मीद की जा रही थी कि सीबीडीटी इस साल से आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) जारी कर सकता है. वित्त मंत्री निर्णला सीतारमण ने भी एक फरवरी 2023 को बजट पेश करते हुए सभी टैक्सपेयर्स के लिए कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न ( ITR ) फॉर्म का प्रस्ताव दिया था.

उन्होंने कहा था कि इनकम टैक्स विभाग ( TAX Department ) की हमेशा से कोशिश रही है कि टैक्सपेयर्स सर्विसेज सुविधा को बेहतर बनाने के साथ और अनुपालन को आसान और सहज बनाया जाए. वो इसमें और भी सुधार देखना चाहती हैं इसलिए टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए नेक्स्ट जेनरेशन कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) फॉर्म को रोलआउट किया जाएगा.

Senior Citizen Scheme : इन स्कीमों में लगा है आपका पैसा तो सरकार ने दे दी बड़ी खुशखबरी