Income Tax Refund Process लाखों लोगों को आया इनकम टैक्स रिफंड, आप भी करें ऑनलाइन स्टेटस चेक : वित्त वर्ष 2022-23 ( FY 2022-23 ) के लिए अब तक 4 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Returns File ) यानी आईटीआर ( ITR File ) दाखिल हो चुके हैं। आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। कई करदाताओं ने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है। हालांकि, जिन लोगों ने पहले ही अपना आईटीआर फाइल कर दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ( Income Tax Department ) ने उन लोगों के बैंक अकाउंट में रिफंड ( Income Tax Refund ) वापस भेजना शुरू कर दिया है।
Online Status of Income Tax Refund
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( Central Board of Direct Taxes ) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने इस बारे में बात करते हुए बताया कि अब तक 80 लाख करदाताओं ( Taxpayers Income Tax Refund ) को रिफंड जारी किए हैं। आईटीआर फाइल ( ITR File 2022-23 ) करने के 15-20 दिनों के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड कर देता है। ऐसे में अगर आपने आईटीआर फाइल कर दिया है और आपका भी रिफंड बन रहा है, तो आप घर बैठे रिफंड का स्टेटस ( Income Tax Refund Online Status ) चेक कर सकते हैं।
ऐसे चेक कर सकते हैं अपने रिफंड का स्टेटस
1. करदाता tin.tin.nsdl.com पर जा सकते हैं।
2. रिफंड स्टेटस पता लगाने के लिए यहां दो जानकारी भरने की जरूरत है PAN Card और जिस साल का रिफंड बाकी है वो साल।
3. अब आपको नीचे दिए गए Captcha Code को भरना होगा।
4. इसके बाद Proceed पर क्लिक करते ही स्टेटस आ जाएगा।
बैंक अकाउंट की गलत जानकारी देना
हालांकि, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आईटीआर फाइल ( ITR File ) किया है, लेकिन अभी तक उनका रिफंड नहीं आया है। अगर आपका भी रिफंड ( Income Tax Refund ) नहीं मिला है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। रिफंड में देरी के पीछे के कुछ मुख्य कारणों को हम आपको बता रहे हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए पूर्व अध्यक्ष इंदौर चार्टर्ड अकाउंटेंट शाखा के CA अभय शर्मा ने बताया कि हाल में कई बैंकों को दूसरे बैंकों में मर्ज किया गया है, जिससे कई बैंकों के IFSC कोड बदल गए हैं। अगर आपने अपने बैंक अकाउंट ( Taxpayers Bank Account Details ) की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ( Income Tax Department ) में अपडेट नहीं की है, तो आपका रिफंड अटक सकता है। इसे ठीक करने के लिए, आप घर बैठे www.incometax.gov.in पर जाकर जानकारी अपडेट कर सकते हैं।
बैंक अकाउंट का प्री-वैलिडेट होना जरूरी
इसके अलावा जिस खाते में इनकम टैक्स रिफंड ( Income Tax Refund ) आने की उम्मीद हो उस खाते को पहले से प्री-वैलिडेट ( Pre-Validated ) करवाना बेहद जरूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Returns File ) दाखिल करने के बाद अगर आपको कोई रिफंड प्राप्त होता है, तो वो रिफंड आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर ( Centralized Processing Center ) के जरिए प्राप्त होता है। इसलिए आपके बैंक खाते की प्री-वैलिडेशन करवाना जरूरी है, जिससे रिफंड वापसी में कोई देरी न हो।
इनकम टैक्स विभाग के ईमेल का जवाब न देना
सीए अभय शर्मा ( Chartered Accountant Abhay Sharma ) ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ( Income Tax Department ) द्वारा भेजे गए ईमेल का जवाब न देने से रिफंड अटक सकता है। आयकर विभाग द्वारा भेजे गए ईमेल में करदाताओं से उनकी बकाया राशि की मांग उनके बैंक खाते ( Taxpayers Bank Account ) की जानकारी और रिफंड प्रक्रिया ( Income Tax Refund Process ) में किसी भी तरह के अंतर की जानकारी अनुरोध की जाती है। अगर इस जानकारी को सही समय पर नहीं दिया जाता है, तो रिफंड अटक सकता है।
क्या होता है Income Tax Refund?
बार-बार होता है कि कई टैक्सपेयर्स वित्तीय वर्ष में अपने निर्धारित टैक्स से ज्यादा टैक्स भुगतान कर देते हैं। ऐसे मामले में उन्हें इनकम टैक्स रिफंड ( Income Tax Refund ) का लाभ मिलता है। सरल शब्दों में कहें तो इनकम टैक्स रिफंड वो अतिरिक्त टैक्स है, जिसे इनकम टैक्स विभाग ( Income Tax Department ) द्वारा वापस कर दिया जाता है। अगर निर्धारित समय सीमा में आप अपना आयकर रिटर्न ( ITR File ) भरते हैं, तो रिफंड पर ब्याज भी प्राप्त कर सकते हैं।
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