Income Tax Refund Date : वक्त पर ITR भरने के बाद भी अभी तक नहीं आया रिफंड, IT डिपार्टमेंट ने दी सलाह

Income Tax Refund Date वक्त पर ITR भरने के बाद भी अभी तक नहीं आया रिफंड, IT डिपार्टमेंट ने दी सलाह : असेसमेंट ईयर 2023-24 ( Assessment Year 2023-24 ) के लिए 6.8 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्सपेयर्स ( Income Taxpayers ) ने आईटीआर फाइल ( Income Tax Return File ) किए। इस दौरान कई टैक्सपेयर्स को रिफंड ( Income Tax Refund ) वापस मिल गया, जबकि कुछ लोगों को अब तक रिफंड नहीं मिला है। हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ टैक्सपेयर्स ने आयकर विभाग ( Income Tax Department ) से पूछा है कि वे तय की गई तारीख से बहुत पहले अपना आईटीआर दाखिल ( ITR Filing ) करने के बावजूद भी उनको रिफंड क्यों नहीं मिला।

Income Tax Refund Date 

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इन टैक्सपेयर्स ने ट्विटर पर टैग करके इनकम टैक्स विभाग ( Income Tax Department ) को ये सवाल पूछा कि “हमने अपना टैक्स समय पर चुकाया है और तय की गई तारीख से काफी पहले अपना आईटीआर फाइल ( ITR Filing ) किया है, लेकिन फिर भी हमारे रिफंड क्यों नहीं मिला? खास बात ये है कि इन टैक्सपेयर्स ने प्रधानमंत्री कार्यालय को भी इस ट्वीट में टैग किया है।

इसमें उन्होंने इस मामले की जांच और त्वरित कार्रवाई की मांग की है। इसका जवाब देते हुए इनकम टैक्स विभाग ( IT Department ) ने सुझाव दिया है कि टैक्सपेयर्स को इस मामले के संबंध में विभाग के मेल पते [email protected] पर अपने पैन और मोबाइल नंबर सहित विवरण भेजने का प्रस्ताव दिया है, जिससे विभाग की टीम उनसे संपर्क कर सके।

31 जुलाई थी ITR FILE करने की लास्ट डेट 

जानकारी के लिए बता दें कि एसेसमेंट ईयर 2023-24 ( Assessment Year 2023-24 ) के लिए बिना किसी जुर्माना के आईटीआर दाखिल ( ITR Filling ) करने की आखिर तारीख पिछले महीने की 31 जुलाई। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ( Income Tax Department ) की वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक, 6 अगस्त तक 6.8 करोड़ से भी ज्यादा आईटीआर फाइल ( Income Tax Return File ) किए गए थे, जिनमें से विभाग द्वारा 6 करोड़ से ज्यादा करोड़ के रिटर्न वेरिफाइड किए गए थे। वहीं 4.34 करोड़ से ज्यादा रिटर्न इनकम टैक्स विभाग द्वारा प्रासेज्ड किए गए।

30 दिनों के अंदर वेरीफिकेशन करना जरूरी

सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, कुछ टैक्सपेयर्स को रिफंड ( Income Tax Refund )  में देरी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा रिटर्न अभी भी प्रोसेज्ड नहीं हुए हैं। इसके अलावा कुछ टैक्सपेयर्स ( Taxpayer ITR File ) को अपने रिटर्न के वेरीफाई न होने के कारण देरी का सामना करना पड़ सकता है। टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआफ फाइल करने के 30 दिनों के अंदर वेरीफिकेशन करना जरूरी होता है। आंकड़ों के मुताबिक, 6 अगस्त तक टैक्सपेयर्स की ओर से 80 लाख से ज्यादा रिटर्न अभी भी वेरीफाई किए जाने बाकी थे।

वित्तीय वर्ष के आखिर से 9 महीने

टैक्स एक्सपर्ट इस बारे में जानकारी देते हुए बताते हैं कि रिफंड की तेज प्रोसेसिंग ( Income Tax Refund Process ) कई कारकों पर निर्भर करता है। इनकम टैक्स विभाग ( Income Tax Department ) आईटीआर दाखिल करने की तारीख से 20 से 45 दिनों के अंदर रिफंड प्रासेस करने का प्रयास करता है। हालांकि ये एक सामान्य समय-सीमा है।

आईटीआर प्रासेस ( ITR Process ) करने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा सूचना भेजने की ज्यादातर समय सीमा उस वित्तीय वर्ष ( Financial Year ) के आखिर से 9 महीने है, जिसमें रिटर्न प्रस्तुत किया गया है। अगर आईटीआर फाइलिंग ( ITR Filling ) के दौरान दर्ज कराए गए डिटेल में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है तो विभाग द्वारा जरूर रिफंड जारी की जाएगी।

Income Tax Refund की जांच कैसे करें

1. सबसे पहले आयकर विभाग ( Income Tax Department ) के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और अपने खाते में लॉग इन करें।
2. Login इन करने के बाद आपके पिछले वित्तीय वर्ष ( Financial Year ) के इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Retun ) को खोलें।
3. आपके इनकम टैक्स रिटर्न में आपकी आयकर रिफंड की स्थिति दिखाई देगी।
4. आपके आयकर रिफंड ( Income Tax Refund ) के बारे में जानकारी जैसे कि आयकर रिफंड का राशि, रिफंड की स्थिति, आदि यहां पर दिखाई देगी।
5. जांचें कि आपने अपने बैंक खाते ( Bank Account ) का सही और विवरणित जानकारी प्रदान की है क्योंकि आयकर रिफंड आपके बैंक खाते में जाता है।
6. अगर आपके आयकर रिफंड की स्थिति ‘विवादित’ है या आपको कोई समस्या होती है, तो आप आयकर विभाग ( Income Tax Department ) से संपर्क करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
7. आयकर रिफंड का उपयोग आप अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने, निवेश करने या बचत करने के लिए कर सकते हैं।

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