Income Tax New Tax Regime इतने लाख की इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स, यहां समझें : वित्त वर्ष 2022-23 ( Assessment Year 2023-24 ) के लिए 11 जुलाई 2023 तक 2 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) दाखिल हो चुके हैं। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल ( ITR File ) करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। 31 जुलाई के बाद अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आपको लेट फीस भरनी होगी। ऐसे में अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी और अगर टैक्सपेयर की एनुअल इनकम ( Annual Income ) 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे।
Income Tax New Tax Regime
टैक्सपेयर्स ( Taxpayer ) के लिए नई टैक्स रिजीम ( New Tax Regime ) में इस वित्तीय वर्ष ( Financial Year ) से कई बदलाव किए गए हैं। बढ़ी हुई फायदों को देखते हुए नई रिजीम का आकर्षण बढ़ा है, लेकिन शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) द्वारा एक बयान आया है, जिसके कारण इसकी लोकप्रियता और बढ़ सकती है। नई टैक्स रिजीम ( New Tax Regime ) में इनकम टैक्स ( Income Tax ) पर छूट को लेकर कई संदेह उठे हुए थे। खासकर 7 लाख से ऊपर की इनकम को लेकर।
7 लाख से ऊपर की इनकम पर वित्तमंत्री ने क्या कहा?
इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman ) की ओर से बयान आया है कि 7.27 लाख रुपये तक सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स ( Income Tax ) देने की जरूरत नहीं है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार ने मध्यमवर्गीय लोगों को कई टैक्स लाभ दिए हैं। इसमें 7.27 लाख रुपये सालाना आय वाले लोगों को इनकम टैक्स मुक्ति ( Income Tax Exemption ) भी है। 7.27 लाख रुपये के लिए आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। आप तभी टैक्स देंगे, जब कमाई इससे ज्यादा होगी। उन्होंने कहा कि नई टैक्स रिजीम ( New Tax Regime ) में अब स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलेगा।
नई टैक्स रिजीम में कब हो सकता है फायदा?
नई टैक्स रिजीम ( New Tax Regime ) में उन लोगों के लिए फायदा है, जिनकी सैलरी 7.27 से कम है। इसके अनुसार आपकी टैक्सेबल इनकम शून्य ( Taxable Income Nil ) हो जाएगी। इसके अलावा, नई टैक्स रिजीम में कई फायदे हैं, जिसके कारण ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकती है।
3 लाख की इनकम पर छूट
सबसे पहले, नई टैक्स रिजीम ( New Tax Regime ) में 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होगा। पुरानी टैक्स रिजीम में 2.5 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट ( Income Tax Exemption ) थी।
ज्यादा टैक्स स्लैब
नई टैक्स रिजीम ( New Tax Regime ) में 6 टैक्स स्लैब हैं। इसमें 3 लाख से 6 लाख तक की आय पर 5%, 6 लाख से 9 लाख तक की आय पर 10%, 9 लाख से 12 लाख तक की आय पर 15%, 12 लाख से 15 लाख तक की आय पर 20%, 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स लागू होगा।
नई टैक्स रिजीम में 87A के तहत रिबेट
जानकारी के लिए बता दें कि नई टैक्स रिजीम ( New Tax Regime ) में 87A के तहत रिबेट की सीमा बढ़ी है। अब ज्यादा से ज्यादा रिबेट की सीमा 25,000 रुपये है। इसका मतलब है कि 7 लाख तक की आय वाले लोगों को टैक्स क्लेम किए बिना भी कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी।
पहली बार स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा
Income Tax New Tax Regime : नई टैक्स रिजीम के तहत 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलेगा, जो भी सैलरीड इंप्लॉई ( Salaried Employees ) और पेंशनर्स नई टैक्स रिजीम ( Pensioners New Tax Regime ) चुनेंगे, उन्हें भी 50,000 रुपये की छूट मिलेगी।
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