Inactive PAN Card : इनएक्टिव पैन कोर्ड पर आया बड़ा अपडेट, ये अपडेट करने से हो जाएगा एक्टिव

Inactive PAN Card इनएक्टिव पैन कोर्ड पर आया बड़ा अपडेट, ये अपडेट करने से हो जाएगा एक्टिव : पैन कार्ड ( PAN Card ) एक आयकर एवं वित्त मंत्रालय ( Ministry of Income Tax and Finance ) द्वारा जारी किया जाने वाला एक अहम दस्तावेज़ है। इसका पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर ( Permanent Account Number ) है। ये भारतीय नागरिकों और कंपनियों को दिया जाता है जो उनकी वित्तीय गतिविधियों को सरकारी नियंत्रण और ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। पैन कार्ड में एक यूनिक दस्तावेज़ नंबर होता है, जिसे 10 अंकों की अक्षर-संख्याएं दर्शाती हैं।

Inactive PAN Card Will Be Activated Process 

<yoastmark class=

ये नंबर व्यक्तियों और कंपनियों को कई तरह की वित्तीय संबंधित कामों पहचान के रूप में प्रदान किया जाता है। जैसे की आयकर फाइल, बैंक खाता खोलना, विदेशी यात्रा के लिए पासपोर्ट आवेदन, लोन लेना आदि। पैन कार्ड ( Permanent Account Number Card ) का इस्तेमाल भारतीय सरकार द्वारा वित्तीय सम्बन्धित नियमों के पालन में सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को रोकने के लिए भी किया जाता है।

PAN और Aadhar लिंक

पैन कार्ड धारकों ( PAN Card Holders ) की व्यक्तिगत और आर्थिक जानकारी को सुरक्षित रखने में मदद करता है और आयकर विभाग ( Income Tax Department ) को अधिकारी निरीक्षणों के दौरान उनकी पहचान करने में मदद करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से पैन और आधार कार्ड को लिंक ( PAN-Aadhaar Card Linking ) कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई के साथ ही बीत चुकी है।

ऐसे में जिन टैक्सपेयर्स का पैन इनएक्टिव ( Inactive PAN Card ) हो चुका है वो अब इसे तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते, जब तक कि जुर्माना भरकर इसे अपडेट न कराया जाए, लेकिन प्रवासी भारतीयों के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एक बड़ा अपडेट आया है।

Inactive PAN Card से क्या होगा?

निष्क्रिय पैन कार्ड ( Inactive PAN Card ) वो पैन कार्ड ( PAN Card ) होता है, जिसे उपयोगकर्ता ने अपनी आवासीय स्थिति या आयकर रिटर्न ( Income Tax Return ) को तीन आकलन सालों तक अपडेट नहीं किया होता है या पिछले तीन सालों में उपयोगकर्ता ने आयकर रिटर्न दाखिल ( ITR Not File ) नहीं किया होता है। एनआरआई ( PAN for Foreign Nationals ) का पैन भी निष्क्रिय हो जाता है अगर उपयोगकर्ता ने उसकी आवासीय स्थिति या आयकर रिटर्न को अपडेट नहीं किया है।

निष्क्रिय पैन कार्ड उपयोगकर्ता ( Inactive PAN Card User ) के लिए नाकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि इसके कारण उपयोगकर्ता को कई वित्तीय लेनदेन और व्यवहारिक इस्तेमाल में असुविधा हो सकती है। निष्क्रिय पैन ( Inactive PAN Card ) को फिर से सक्रिय करने के लिए उपयोगकर्ता को अपने संबंधित आकलन अधिकारी ( JAO ) के समक्ष आवास पते का प्रमाण जमा कराना पड़ता है।

NRIs को मिलेगा एड्रेस प्रूफ का रास्ता

आयकर विभाग ( Income Tax Department ) ने मंगलवार को एक सूचना जारी की है, जिसमें बताया गया है कि कुछ प्रवासी भारतीय और विदेशी नागरिकों ( Non-Resident Indians ) के पैन ( Permanent Account Number ) आधार से जुड़े होने की स्थिति निष्क्रिय हो गई है। ऐसे उपयोगकर्ताओं को सूचित किया गया है कि वे अपने पैन को फिर सक्रिय करवाने के लिए अपने संबंधित आकलन अधिकारी के सामने आवास पते का प्रमाण जमा कराने की जरूरत है। इस सूचना के बारे में कुछ प्रवासी भारतीयों और भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों ( Overseas Citizen Of India ) ने चिंता जताई है।

3 सालों से आईटीआर फाइल नहीं किया हो तो

Inactive PAN Card : हाल में इस बारे में जानकारी साझा करते हुए आयकर विभाग ( Income Tax Department ) ने कहा कि ‘जिन एनआरआई ( NRI ) के पैन निष्क्रिय ( Inactive PAN Card ) हैं उनसे अनुरोध है कि वे पैन से जुड़ी जानकारी में अपनी आवासीय स्थिति को अद्यतन करने के अनुरोध के साथ संबंधित दस्तावेजों अपने संबंधित आकलन अधिकारी के पास जमा कराएं’।

Small Cap Funds : स्मॉलकैप फंड में ज्यादा निवेश से करना पड़ सकता है बड़े नुकसान का सामना