Belated ITR : आप भी बिलेटेड आईटीआर भर रहे हैं तो जानें इस ऐसे टैक्स व्यवस्था बदल सकते हैं या नहीं

Belated ITR आप भी बीलेटेड आईटीआर भर रहे हैं तो जानें इस ऐसे टैक्स व्यवस्था बदल सकते हैं या नहीं : आयकर रिटर्न ( Income Tax Return ) की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी, जो जा चुकी है। हालांकि, अगर किसी इंसान ने इसे अभी तक नहीं भरा है, तो उसे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो अब भी अपना आयकर रिटर्न जमा ( ITR File ) कर सकता है, जिसे बिलेटेड आयकर रिटर्न ( Belated Income Tax Return ) कहा जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 ( FY 2022-23 ) के लिए इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है। अगर किसी की आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो उसे 5,000 रुपये की जुर्माना देना होगा।

Belated Income Tax Return File 

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अगर करनीय आय 5 लाख रुपये से कम है, तो उसे केवल 1,000 रुपये की जुर्माना देना होगा। बिलेटेड आयकर रिटर्न ( Belated Income Tax Return ) को वैसे ही भरना होता है जैसे असली समय पर भरते समय भरते हैं। इसका मतलब ये है कि क्या करनीय आयकर विधि में परिवर्तन किया जा सकता है? मान कें कि अगर किसी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 ( FY 2022-23 ) के लिए आयकर रिटर्न भरते ( ITR File ) समय पुरानी कर व्यवस्था का चयन किया था और अब बीलेटेड आयकर रिटर्न ( Income Tax Return ) भरते समय वो नई कर व्यवस्था का चयन करना चाहता है, तो क्या ऐसा किया जा सकता है?

बिलेटेड ITR भरते वक्त कौन बदल सकता है टैक्स व्यवस्था?

अगर आपकी आय व्यापारिक या पेशेवर आय है, तो आप पुराने कर व्यवस्था से नई कर व्यवस्था में जा सकते हैं। अगर आपके पास उपयुक्त शर्तों को पूरा करने का विकल्प है। आपको इसके लिए पहले Form 10-IE जमा करना होगा, जिसे 31 जुलाई से पहले जमा किया जाना चाहिए।

इसके बाद आप नई कर व्यवस्था का चयन कर सकते हैं। इस फॉर्म को जमा करने के बाद, आपको आगामी कर दायित्वों ( Upcoming Tax Obligations ) और बिलिंग दायित्वों ( Billing Obligations ) को सबमिट करते समय नई कर व्यवस्था का चयन करने का अवसर मिलेगा।

ये जानकरी देने का है कि जिन व्यक्तियों को अपने खाता ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं होती है, उनके लिए कर दायित्व को जमा करने की आखिरी तिथि 31 जुलाई थी। उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें खाता ऑडिट करवाना होता है। वे 31 अक्टूबर 2023 तक अपना कर दायित्व जमा कर सकते हैं।

नई कर व्यवस्था के प्रारंभ होने के बाद

आप एक बार ही अपने रुटिन को बदल सकते हैं। हाल के नियमों के अनुसार, बिजनेस ( Business ) और पेशेवर आय वाले व्यक्तियों को केवल एक मौका मिलता है जब वे पुरानी कर व्यवस्था में वापस जा सकते हैं, जब नई कर व्यवस्था लागू होती है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति नई कर व्यवस्था को छोड़कर पुराने नियमों में चला जाता है,

तो वो उसी कर व्यवस्था के तहत अपने आय का नियंत्रण रखने के लिए बाध्य हो जाता है। ये जरूरी है कि पिछले वित्तीय वर्ष ( Financially Year ) में आपने आयकर रिटर्न दाखिल ( ITR File ) करते समय नए नियमों का विवेकपूर्ण ध्यान दें, क्योंकि इस बार डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था में बदलाव हो रहा है।

31 अक्टूबर 2023 तक करें ITR File

31 अक्टूबर 2023 तक अपने आईटीआर फ़ाइल ( Income Tax Return )दाखिल करने का समय आ गया है। आईटीआर यानी आयकर रिटर्न एक जरूरी डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें व्यक्ति की आय की जानकारी होती है और उसे सरकार को सौंपी जाती है। ये डॉक्यूमेंट स्वीकृति देने के बाद सरकार आपकी आय के आधार पर आपके कर दायित्वों को निर्धारित करती है।

आईटीआर फ़ाइल दाखिल ( Income Tax Return File ) करने के लिए आपको सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र और फ़ॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। आपको अपनी आय की जानकारी, नौकरी या बिजनेस से संबंधित जानकारी, निवेश आदि के बारे में डिटेल्स प्रस्तुत करनी होती है। ये फ़ाइल से नये कर नियमों और विधियों का पालन किया जाता है और इससे सरकार को सही आय की जानकारी प्राप्त होती है जिससे उन्हें कर वसूली करने में सहायता मिलती है।

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