Financial Year and Assessment Year : फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के बीच हो जाते हैं कंफ्यूज, जानें फर्क

Financial Year and Assessment Year फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के बीच हो जाते हैं कंफ्यूज, जानें फर्क :  जब आप आईटीआर ( Income Tax Return ) फाइल करते हैं, तो आपने फाइनेंशियल ईयर ( Financial Year ) और असेसमेंट ईयर ( Assessment Year ) के बारे में सुना होगा। फाइनेंशियल ईयर को हिंदी भाषा में वित्त वर् कहा जाता है, जिसको FY लिखा जाता है। वहीं, असेसमेंट ईयर को आकलन वर्ष कहा जाता है, जिसको AY लिखा जाता है। कई बार लोग वित्त वर्ष और मूल्यांकन वर्ष को एक समझ बैठते हैं या दोनों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं।

Difference Between Financial Year and Assessment Year

Financial Year and Assessment Year
Financial Year and Assessment Year

इनकम टैक्स रिटर्स ( ITR File ) करते समय इन दोनों ही चीजों का इस्तेमाल जरूरी होता है। हालांकि, इन दोनों के बीच में आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर में दोनों के बीच क्या फर्क है। आज हम आपको अपने इस पोस्ट में फाइनेंशियल ईयर ( Financial Year ) और असेसमेंट ईयर ( Assessment Year ) के बीच के अंतर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आने वाले समय में आपके बेहद काम आएगी। हालांकि, आईटीआर फाइल ( ITR File Last Date ) धीरे-धीरे नजदीक आ रही है।

क्या होता है फाइनेंशियल ईयर?

वो समय जिसमें आप कमाई करते हैं, उसे वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर ( Financial Year ) कहा जाता है। सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बजट भी वित्त वर्ष के लिए होती है। किसी भी वित्त वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च को समाप्त होती है। इसी के आधार पर 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि को वित्त वर्ष 2023-24 कहा जाता है। अग्रिम कर और टीडीएस ( TDS ) भी वित्त वर्ष में ही चुकाए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों कर आपकी आमदनी के अनुमानित गणना पर आधारित होते हैं। इसलिए असल में ये कम या ज्यादा हो सकते हैं। टैक्स की वास्तविकता केवल मूल्यांकन वर्ष ( AY ) में पता चलती है।

क्या होता है असेसमेंट ईयर?

जबकि वित्त वर्ष खत्म होता है, तो मूल्यांकन वर्ष यानी असेसमेंट ईयर ( Assessment Year ) शुरू हो जाता है। मूल्यांकन वर्ष में आप वित्त वर्ष की कमाई पर कर का मूल्यांकन करते हैं और उसके आधार पर आईटीआर फाइल ( ITR File ) करते हैं। जैसे कि 2022-23 तक का वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक था। इस वित्त वर्ष के लिए मूल्यांकन वर्ष 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो गया है।

पिछले वित्त वर्ष की कुल कमाई पर कितना कर देना है। ये मूल्यांकन वर्ष में निर्धारित किया जाता है और उसके अनुसार आप आईटीआर फाइल ( Income Tax Return ) करते हैं। आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है यानी 31 जुलाई 2023 को आप FY 2022-23 की कुल कमाई पर आईटीआर फाइल करेंगे। नियम के अनुसार, वित्त वर्ष खत्म होने के एक साल के अंदर आपको आईटीआर भरकर जमा करना जरूरी होता है। मूल्यांकन वर्ष के लिए कर नियम और कर दरें वही रहेंगी, जो वित्त वर्ष के लिए थीं।

31 जुलाई तक करना होगा ITR फाइल

वित्त वर्ष 2022-23 ( Assessment Year 2023-24 ) के लिए 11 जुलाई 2023 तक 2 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) दाखिल हो चुके हैं। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल ( ITR File ) करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ( Income Tax Department ) ने लोगों से जल्द से जल्द इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को कहा है।

साथ ही जानकारी के लिए बता दें कि 31 जुलाई के बाद अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आपको लेट फीस भरनी होगी। ऐसे में अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी और अगर टैक्सपेयर की एनुअल इनकम ( Annual Income ) 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे।

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